सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है इसपर रोक नहीं लगेगी - दिल्ली उच्च न्यायालय।

Date: 31/05/2021

ग्लोबल खबर globalkhabar.com

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विरोध जारी है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रोजेक्ट से संबंधित निर्माण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायाधीश ज्योति सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगेगी। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है। आईये जानते हैं कि इस बारे में अदालत ने और क्या कहा ?

- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है इसलिये इस पर रोक नहीं लगेगी।

- दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इसपर कभी भी सवालिया निशान नहीं लगाया। 

- इस निर्माण में लगे मजदूर कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। 

- निर्माण स्थल पर मजदूर रहे हैं। कोविड का दौर है। श्रमिक नियमों का पालन कर रहे हैं। रोक नहीं लग सकता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सही मंशा के साथ यह याचिका दायर नहीं की गई है। और मंशा भी स्पष्ट नहीं है इसलिये यह याचिका खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। इस प्रोजेक्ट को साल 2022 के नवंबर महीने तक पूरा किया जाना है। कोरोना प्रकरण को लेकर आन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से सिद्धार्थ लूथरा अदालत में पेश हुए थे। 

 



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