झारखंड : 27% ओबीसी आरक्षण और 1932 के खतियान के मामले में हेमंत सरकार का ऐतिहासिक फैसला।

Date: 14/09/2022

 ग्लोबल खबर डेस्क globalkhabar.com

झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने  ओबीसी आरक्षण और 1932 के खतियान के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया है। हिंदी दिवस के दिन हुई कैबिनेट की बैठक में हेमंत-सरकार ने कुल 41 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जिसमें ओबीसी को अब 27 फीसदी आरक्षण और 1932 के खतियान का मामला शामिल है। कैबिनेट की बैठक में OBC-आरक्षण  देने के फैसल  पर मुहर लगायी गयी। इसके तहत  OBC वर्ग को कुल 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग को 12 प्रतिशत। इसके अलावा एसटी को 28 प्रतिशत, एससी को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है

ABP News के अनुसार, कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के अनुसार आरक्षण बढ़ाने और डोमिसाइल की पॉलिसी लागू करने के लिए राज्य सरकार विधानसभा में विधेयक पारित करायेगी. इसके बाद इन्हें संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भी भेजा जायेगा. गौरतलब है कि 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के कानूनों की ऐसी सूची होती है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया जा सकता.  

 राज्य सरकार ने राज्यवासियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला चिरप्रतिक्षित 1932 के खतियान से जुड़ा हुआ है. आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की. इसमें से 1932 के खतियान को पारित करने का फैसला,सबसे बड़ा फैसला है. आज हुए कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया. इसके साथ ही कैबिनेट ने झारखंड का डोमिसाइल (स्थानीय निवासी) होने के लिए नया मापदंड तय किया है. नई पॉलिसी के अनुसार जिन व्यक्तियों या जिनके पूर्वजों के नाम 1932 में राज्य में हुए भूमि सर्वे के कागजात (खतियान) में दर्ज होंगे, उन्हें ही झारखंड राज्य का डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी माना जायेगा. ऐसे लोग जिनके पूर्वज 1932 या उसके पहले से झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन जमीन न होने के कारण जिनके नाम 1932 के सर्वे कागजात (खतियान) में दर्ज नहीं होंगे, उन्हें ग्राम सभाओं की पहचान के आधार पर डोमिसाइल माना जायेगा. आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो झारखंड के डोमिसाइल होंगे.

 

प्रभात खबर के अनुसार कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले हैं 1. आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में 6000 प्रतिवर्ष खर्च कर खरीदे जायेंगे बरतन 2.  468 करोड़ रुपये से राज्य के 86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवन का होगा निर्माण, 3. राज्य में स्टैंप शुल्क में 2 फीसदी की वृद्धि 4. अब जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल राशि का 9 फीसदी होगा 5. झारखंड वित्त विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति 6. कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय (जुगसालय) में 29 प्रोफेसर और प्राचार्य के पद सृजित करने की मिली मंजूरी 7. विभावि के पांच नये डिग्री कॉलेज में प्राचार्य समेत 145 अध्यापकों के पद होंगे सृजित. 8. चार करोड़ रुपये खर्च कर के मंत्रियों के लिए खरीदे जाएंगे स्कॉट वाहन 9. स्कूलों में बच्चों को अब 5 दिन मिलेगा अंडा।



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